बस्ती। कार्यालय में बिना मास्क लगाये आने वाले अधिकारी,कर्मचारी से जुर्माना वसूला जाएगा, विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। एडीएम रमेश चन्द्र ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दिए है। कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कार्यालय में सोशल डिस्टंेसिंग का पालन किया जाय।
लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंको में कोविड-19 के प्रोटोकाल,सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन, प्रत्येक बैंक शाखा पर लाउडस्पीकर से कोविड-19 से रोकथाम एंव बचाव के नियमों का प्रसारण कराए जाने का लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंव अन्य स्थानों से टेम्पों में बिना मास्क सवारियों के बैठने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर मोटरयान अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने,पेट्रोल पम्प प्रबन्धको को बिना मास्क लगाए आने वालों के वाहन में पेट्रोल, डीजल न दिए जाने, कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराने, ‘क्या करें क्या न करें‘ का होर्डिंग और बैनर लगाने,श्रम प्रवर्तन अधिकारी को आवश्यक बुस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को प्रत्येक शनिवार, रविवार को अनिवार्य रूप से बन्द कराए जाने का निर्देश दिया है।