बस्ती । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद के उप खनिजो (गिट्टी, बालू, मोरंग) अधिकतम 100 घनमीटर भण्डारण के लिए लाईसेंस लेने की जरूरत नही है। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर विवरण आनलाईन दर्ज कराये।
उन्होने चेतावनी दिया है कि यदि बिना पंजीयन कराये क्रय/विक्रय हेतु भण्डारण किया जाता है तो यह उप खनिज भण्डारण नियमावली 2018 का उल्लघंन होंगा। ऐसे फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध इस नियम के तहत कार्यवाही की जायेंगी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल updgm.in पर आनलाईन पंजीकरण कराया जा सकता है।