बस्ती। एक नवम्बर से जिले में होने वाली धान खरीद धान की समस्त तैयारी 10 अक्टूबर तक पूरी करने के डीएम आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिए हैं। कहा कि क्रय एजेन्सियां 6 अक्टूबर तक परिवहन/हैण्डलिंग के लिए ठेकेदार नियुक्त कर दिए जाय।
बताया कि धान की विक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण स्वयं अथवा किसी जनसुविधा केन्द्र, साईबर कैफे से कराया जा सकता है। इस वर्ष भी ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसलिए किसान वर्तमान में प्रयोग कर रहे मोबाईल नम्बर को ही अंकित कराएं। पंजीकरण के लिए कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकापी एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।
किसानों से आग्रह किया कि वे अपना बैंक खाता सीबीएस बैंक में ही खुलवाएं, आईएफएससी कोड भरने में विशेष सावधानी बरतें। अपने एकल बैंक खाते का ही नम्बर पंजीकरण के समय दें।
एडीएम रमेश चन्द्र ने बताया कि धान खरीद में आने वाले किसी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर या जनपद के डिप्टी आरएमओ के मोबाईल नम्बर 7839565077, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी से किसान सम्पर्क कर सकते है। डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ ने बताया कि पंजीकरण कराने के बाद किसान अपना धान मानक के अनुरूप अपने नजदीकी क्रय केन्द्र पर बेचने के लिए ले जाए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1868 प्रति कुन्तल है।